12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शर्तों के साथ रिश्वत मामले के आरोपी को हाइकोर्ट से मिली जमानत

सीएम राहत कोष में 10,000 रुपये जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की.

सीएम राहत कोष में 10,000 रुपये जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देशरांची. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की.

अदालत ने जमानत देने के साथ ही शर्त भी लगायी है. अदालत ने प्रार्थी को 10,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व घर में रह कर सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बताया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है. वह 26 जून 2019 से जेल में हैं. उन्हें कई गंभीर बीमारी है. कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी काजल कुमार षाड़ंगी ने जमानत याचिका दायर की थी. उन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अॉनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें