रांची : कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए रांची जिले में लॉकडाउन का पालन अब और सख्ती के साथ किया जायेगा. इस संबंध में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने रांची ने जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है. बिना फेस मास्क के घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है.
विशेषकर हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखाओं, पोस्ट ऑफिस आदि प्रमुख स्थानों पर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क/फेस कवर आदि लगाने से संबंधित निर्देश का और कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त रांची द्वारा निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया है :-
1. सभी हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस में लोगों के खड़े होने के लिए 6 फीट या उससे अधिक की दूरी पर गोला बनाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग उन्हीं गोलों में रहें.
2. हाट बाजार/मंडी आदि में दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए.
3. ऐसे सभी स्थलों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
4. घर से बाहर लोग हर हाल में मास्क या फेस कवर पहने रहे यह सुनिश्चित करें एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो.
5. हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस आदि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क फेस कवर पहनने हेतु लगातार प्रचार कराया जाए.
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