23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राज्य सरकार का फैसला सही : हाईकोर्ट, कहा- PG में दाखिले की काउंसिलिंग में बिहार से MBBS-BDS करनेवाले ही होंगे शामिल

बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के निर्णय को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. मालूम हो कि बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने किया था कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन के लिए काउंसिलिंग में वही छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने बिहार से एमबीबीएस एवं बीडीएस की परीक्षा पास की है.

पटना : बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के निर्णय को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. मालूम हो कि बिहार सरकार और बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने किया था कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन के लिए काउंसिलिंग में वही छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने बिहार से एमबीबीएस एवं बीडीएस की परीक्षा पास की है.

Also Read: अपराधियों ने RJD नेता पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से मौके पर हुई भांजे की मौत

जस्टिस न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने डॉ केशव और डॉ अमृता रश्मि द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश सही है. इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता कोर्ट को नहीं है.

Also Read: दलसिंहसराय में भूमि विवाद में एसिड अटैक, 6 महिलाओं समेत 12 लोग झुलसे, चार गिरफ्तार

याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आदेश को चुनौती देने के साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली-9 के तहत ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को तीस फीसदी वेटेज देने की भी मांग की थी.

Also Read: Quarantine Center in Bihar: सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर सिखाये जा रहे योग, रोजेदारों के लिए इफ्तार और सेहरी की भी व्यवस्था, …देखें तस्वीरें

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई सौ फीसदी आरक्षण माना जायेगा. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के विरुद्ध है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एमसीआई की गाइड लाइन डायरेक्टरी है और वेटेज देने से प्राथमिकता देने जैसा बर्ताव माना जायेगा.

Also Read: गंगा में नाव डूबने से लापता हुए सात लोगों में एक का शव बरामद, छह लापता लोगों की खोज जारी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें