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बिहार में नहीं है ग्रीन जोन, इन पांच को छोड़ सभी जिले ऑरेंज जोन में

बिहार में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोई रियायत नहीं मिलने जा रही है. राज्य के पांच जिले रेड जोन में हैं. बाकी सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं. यहां ग्रीन जोन नहीं है.

पटना : बिहार में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोई रियायत नहीं मिलने जा रही है. राज्य के पांच जिले रेड जोन में हैं. बाकी सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं. यहां ग्रीन जोन नहीं है. रविवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने साफ कर दिया कि किसी भी जिले में कोई छूट नहीं है. अभी अतिरिक्‍त सतर्कता की जरूरत है. कोई भी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि लॉकडाउन में छूट दे दी गयी है. गृह विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक जो छूट मिली हुई थी, वह रेड जोन के अनुसार ही थी. रेड जोन में यह छूट तो जारी रहेगी.

24 मार्च से लागू लॉकडाउन का सोमवार को तीसरा चरण शुरू हो जायेगा. यह तीसरा चरण कड़ाई के साथ लागू किया जायेगा. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग आमिर सुबहानी ने रविवार को इसको लेकर दिशानिर्देश जारी किया. सुबहानी ने कहा कि नये क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार और अगले कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आने के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि बिहार में लाॅकडाउन और अधिक कड़ाई से लागू किया जाये. पूरे बिहार में दो ही प्रकार के जोन होंगे-रेड व ऑरेंज. मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर व गया जिला रेड जोन में हैं. बाकी 33 जिले आरेंज जोन में हैं.

केंद्र सरकार ने राज्य के 13 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यहां के हालात को देखते हुए ग्रीन जोन नहीं बनाया है. लॉकडाउन-थ्री में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकेगा. गर्भवती महिलाओं, 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज जरूरी काम या इलाज के लिए ही बाहर जा सकेंगे.केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी, अंतिम निर्णय डीएम लेंगेगृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने रेड जोन में जो छूट दी है, वह बिहार में लागू नहीं है. केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी. हालांकि, अंतिम निर्णय डीएम ले सकते हैं.

आॅरेंज जोन में स्पा-सैलून खुलेंगेऑरेंज जोन में रेड जोन को दी गयी छूट के अतिरिक्त सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए इ-काॅमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, स्पा और सैलून खुल सकेंगे.ये सेवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगीहवाई-रेलयात्रा, इंटर स्टेट बस सेवा, राज्य से बाहर आवाजाही, स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, ट्रेनिंग स्थान, शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, असेंबली हॉल आदि, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिणक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल पब्लिक के लिए बंद रहेंगे. क्लीनिक भी बंद रहेंगे.

शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ़्यू जैसी सख्ती : डीजीपीडीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि बिहार में कहीं भी ग्रीन जोन नहीं है. आम आदमी के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन है. इसे जो भी तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. पुलिस शाम साज बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती बरतेगी. पासधारी वाहनों का भी संचालन नहीं होने दिया जायेगा. केवल आकस्मिक सेवा वाले लोग ही इस समय निकल सकते हैं. बिहार के बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने सभी राज्यों के बॉर्डर पर तैयारी कर रखी है. इनको स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह प्रखंड तक राज्य सरकार की बसों के माध्यम से पहुंचाया जायेगा. वहां पूरी व्यवस्था की गयी है.

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