23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Lockdown Big Relief : कुछ शर्तों के साथ खुलीं देशभर में दुकानें, पर इन जगहों पर नहीं मिली राहत

केंद्र सरकार ने Lockdown के बीच छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि शनिवार से देश की सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. अगर ये शर्तें पालन नहीं की गयी तो दुकानों पर कार्रवाई होगी.

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने Lockdown के बीच छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि शनिवार से देश के सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन इसमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो दुकानों पर कार्रवाई होगी.

Also Read: जानिए Akshaya Tritiya पर किस भाव बिक रहा सोना और कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन खरीदारी Also Read: Akshaya Tritiya 2020,Gold Rate: अक्षय तृतीया में ऐसे प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी, जानें सोने की खरीदारी का महत्व

केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा किये गये ट्वीट के अनुसार नगर निगम के दुकानों को छोड़कर देश के सभी तरहों की दुकान खोली जा सकती है, लेकिन दुकान खोलने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा. गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

शर्तों के साथ ये दुकानें खुल सकेंगी- आदेश के अनुसार देश में ये दुकानें आज से खोली जा सकती हैं.

1. वे सभी दुकानें खुल सकेंगी, जो या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हैं.

2. नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें आज से खुल सकती हैं.

3. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाहरी दुकानें आज से खुल सकती हैं.

4. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार देश के 170 हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी होगा.

5. ग्रामीण इलाके के सभी दुकान आज से गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार खोले जा सकते हैं. साथ ही दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

क्या है शर्त- दुकान खोलने से पहले व्यापारियों के लिए गाइडलाइंस तय किया गया है, जिसके अनुसार सभी दुकानदार अपने यहां पर सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी से ही काम करा सकते हैं. इसके अलावा, दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है. कर्मचारियों को दुकान में काम करते समय मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. मास्क और ग्लव्स नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक मास्क पहना जा सकता है.

आदेश में साथ ही कहा गया है कि वे दुकान ही लॉकडाउन के दौरान खुद सकेंगे, जो केन्द्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर रजिस्टर होंगे. इससे पहले, सरकार ने सिर्फ जरूरत की सामानों के दुकान खोलने की इजाजत दी थी. लॉकडाउन दौरान सिर्फ राशन, दवा और सब्जी के दुकान खुली रहे थे, लेकिन आज से सभी तरह की दुकान खुल सकेंगी.

Undefined
Lockdown big relief : कुछ शर्तों के साथ खुलीं देशभर में दुकानें, पर इन जगहों पर नहीं मिली राहत 2

723 की मौत, 23369 संक्रमित– भारत में कोरोनावायरस से अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि इस वायरस से अभी तक 23 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत के 733 जिले कोरोना की चपेट में है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें