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Lockdown Relaxation : दुकान खुलने के आदेश पर कन्फ्यूज ना हों, यहां जानें कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी

Lockdown Relaxation : कोरोना लॉकडाउन के बीच आज यानी शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी.

कोरोना लॉकडाउन के बीच आज यानी शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं.

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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी. यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गयी है.

नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गयी जानकारी के मुताबिक, इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना सभी के लिए आवश्‍यक होगा. यहां आपको बता दें कि शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं. शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में फिलहाल नहीं रखा गया है. उन्हें शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाय किसी अन्य कैटेगरी में सरकार की ओर से रखा गया है.

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इन्हें करना होगा इंतजार

आदेश की मानें तो, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी जरूरी है. देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोले जाने के आदेश हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने को कहा है. आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे साथ ही इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा. यही नहीं इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

क्या है आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव करने का काम किया है. बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत प्रदान की गयी है. वहीं हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी.

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