पटना : हाइकोर्ट ने लॉकडाउन में कोटा और अन्य जगहों पर फंसे बिहारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव से बुधवार दोपहर तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.मुख्य न्यायाधीश ने यह जानकारी पटना हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय ठाकुर द्वारा बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को लॉकडाउन में फंसे रहने से हो रही परेशानियों को लेकर लिखे गये पत्र के आलोक में मांगी है.मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र भेज कर बुधवार दोपहर तक यह बताने को कहा है कि लॉकडाउन में फंसे तमाम बिहारी छात्रों की सुरक्षा व उनको राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है.
मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडे ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र भेज कर बुधवार दोपहर तक यह बताने को कहा है कि लॉकडाउन में फंसे तमाम बिहारी छात्रों की सुरक्षा व उनको राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है.मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन छात्रों को लॉकडाउन की गाइडलाइन के मद्देनजर वापस लाया जा सकता है या नहीं, इस पर राज्य सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन हर हाल में उन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इस बात की चिंता हाइकोर्ट को है. इसलिए मुख्य सचिव को इस मामले में 22 अप्रैल तक प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है.