बिहारशरीफ : लॉकडाउन के दौरान एनएच व एसएच के किनारे ढाबे खोले जायेंगे. ढाबा खोलने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग के सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर उक्त निर्देश दिया है. एनएच व एसएच पर शहर से कम-से-कम 10 किलोमीटर दूर ढाबा खोलने की अनुमति दी जायेगी. एनएच व एसएच की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जायेगी. सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर दो जिलों के बीच ढाबों की संख्या का निर्धारण कर स्थल चयन कर किया जायेगा. यह ध्यान में रखा जायेगा कि ढाबा सड़क के दोनों ओर हो. जिला प्रशासन द्वारा इन ढाबों पर मास्क का प्रयोग करने, साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा.
इन ढाबों में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी. चालक या हेल्पर तैयार भोजन अपने वाहन में ले जाकर सेवन करेंगे. ढाबे में बैठकर भोजन करने से वहां आवश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल होगा. ढाबा के संचालकों से यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि एक समय में भोजन लेने के लिए अधिक संख्या में ट्रक अथवा अन्य वाहन नहीं जमा हो. ढाबे पर पेट्रोलिंग कराकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानीय लोग अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो तथा समय समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा भी गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी.
गैराज खोलने की भी दी जायेगी अनुमति :ट्रकों व अन्य मालवाहक वाहनों की मरम्मत के लिए हाइवे पर शहर से बाहर अवस्थित गैराज खोलने की अनुमति भी जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी. इसके लिए स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें अधिकतर शहरों में हैं. ऑटोमोबाइल दुकान संघ से वार्ता कर प्रत्येक जिले में रोस्टर निर्धारित कर स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी. गैराज व दुकानों में मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराया जायेगा.