14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे लॉकडाउन अवधि का शुल्क, डीसी ने जारी किया आदेश

बोकारो : लॉकडाउन की अवधि की फीस माफी के बारे में झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्‍त बारी-बारी से निर्देश जारी कर रहे हैं. बोकारो डीसी मुकेश कुमार ने भी मंगलवार को इस बाबत निर्देश जारी कर दिये हैं. निर्देश के आलोक में निजी स्‍कूल छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन अवधि की फीस नहीं ले सकेंगे. साथ […]

बोकारो : लॉकडाउन की अवधि की फीस माफी के बारे में झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्‍त बारी-बारी से निर्देश जारी कर रहे हैं. बोकारो डीसी मुकेश कुमार ने भी मंगलवार को इस बाबत निर्देश जारी कर दिये हैं. निर्देश के आलोक में निजी स्‍कूल छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन अवधि की फीस नहीं ले सकेंगे. साथ ही उन्‍हें स्‍कूल बंद रहने की अवधि की बस फीस भी नहीं लेनी है. जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है. लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के सचिव के पत्र एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अनुसार सभी को किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विभिन्न स्कूलों पढ़नेवाले छात्र-छात्राएं आथ‍िर्क रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं. बच्‍चों के अभिभावक छोटी-मोटी नौकरी कर अपने बच्‍चों को पढ़ाते हैं. डीसी ने आदेश के अनुपालन के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है.अध्‍ययन सामग्री उपलब्‍ध कराने का निर्देश : उपायुक्‍त ने कहा है कि वि‍द्यालय प्रबंधन कठिन हालात को देखते हुए अपने विद्यालय में पढ़नेवाले सभी छात्र-छात्राओं की लॉकडाउन अवधि की फीस माफ कर दें. साथ ही विद्यालय बंद रहने के दौरान का यातायात शुल्‍क भी नहीं लें. इसके अलावा छात्र-छात्राओं के हित में अध्‍ययन सामग्री वीडियो पीपीटी के रूप में वाट्सएप, ई-मेल और स्‍कूल की वेबसाइट के माध्‍यम से उपलब्‍ध करायें, ताकि अध्‍ययन बाधित न हो.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें