बोकारो : शब-ए-बरात के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा न करने व ईस्टर में लोग एक जगह पर एकत्र न होने देने के लिए उपायुक्त मुकेश कुमार ने मंगलवार की देर रात निर्देश जारी कर दिया. बताते चलें कि गुरुवार को शब-ए-बारात व शुक्रवार को इसाई समाज का ईस्टर पर्व है. निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा. सामाजिक दूरी को अपनाये, सुरक्षित रहें : डीसी ने निर्देश में कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए पूरे देश में संपूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) है. साथ ही लॉकडाउन में स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुपालन व सामाजिक दूरी को अपनाये जाने के लिए जिले में धारा 144 लागू है. इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होना वर्जित है.
धार्मिक राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध : लॉकडाउन की अवधि में किसी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भीड़भाड़ वाले अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना भी प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक के लिए बंद किए गये हैं व किसी भी प्रकार के धार्मिक सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं है. इस कारण शब-ए-बारात के अवसर पर जुलूस व शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे. इस्टर के दौरान प्रार्थना आदि का आयोजन नहीं करेंगे. डीसी मुकेश कुमार ने बताया : लॉकडाउन की अवधि में इस प्रकार के सभी कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है.
उन्होंने बताया : अपर समाहर्त, चास-बेरमो तेनुघाट के एसडीओ साथ साथ जिले के सभी सीओ-बीडीओ, सभी थाना प्रभारी को कड़ी निगरानी रखने व लोगों से इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है.अपने घरों में ही नमाज व प्रार्थना अदा करे : डीसी ने सभी समुदायों के लोगों से अपील किया है कि वर्तमान में लॉकडाउन को देखते हुए वे अपने घरों में हीं अपने परिवार के साथ इस पावन पर्व को मनायें व कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंशिंग का अक्षरशः पालन करें.