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हर हाल में पालन हो सोशल डिस्टेंसिंग व धार्मिक स्थलों की जांच

रांची : योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन टास्क फोर्स समिति की बैठक में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग पालन का निर्देश दिया गया है. बैठक में कोरोना वायरस से उत्पन्न वर्तमान हालात से निपटने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. बैठक […]

रांची : योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन टास्क फोर्स समिति की बैठक में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग पालन का निर्देश दिया गया है. बैठक में कोरोना वायरस से उत्पन्न वर्तमान हालात से निपटने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. बैठक में टास्क फोर्स की ओर से त्वरित कार्यवाही के लिए कई सुझाव पर सहमति बनी.

बैठक में जो निर्णय लिये गये

-राज्य में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें,इसके तहत कम से कम दो व्यक्तियों के बीच एक मीटर का अंतराल जरुरी है.-बाजार,चौक,चौ राहों पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन और होम डिलिवरी सेवा को प्रोत्साहित किया जाये. बड़े संस्थानों से बातचीत कर जिला प्रशासन यह व्यवस्था सुनिश्चित करे.

-कोविड-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति के कर्मियों खासकर चिकित्सक,सफाईकर्मी और पुलिसकर्मियों इत्यादि को बचाव परिधान अर्थात् उच्च कोटि का मास्क,ग्लब्स इत्यादि उपलब्ध कराया जाय.

-बेवजह घर से बाहर निकलनेवाले की सूचना आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ कर प्रशासन को 181 नंबर पर दें,और प्रशासन कार्रवाई करे.

-73 लाख लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशि निर्गत की गयी है,लिहाजा बैंक यह सुनिश्चित करें कि लाभुक जब राशि निकालने के लिए बैंक या एटीएम पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

-जिलों में धार्मिक/सामाजिक और सार्वजनिक स्थलों की सूची जिला प्रशासन तैयार करे जिससे स्वास्थ्य विभाग को वहां रह रहे लोगों के स्क्रीनिंग व सैंपल टेस्टिंग में सुविधा हो. प्रशासन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराये.

-नागरिकों को सुझाव दिया जाये कि यदि किसी को खांसी, कफ, बुखार इत्यादि के लक्षण नजर आएं तो वो व्यक्ति एकांत में रहे और उसकी जांच कराये. साथ हीं लोगों को यह बताया जाये कि कोविड पॉजिटिव मरीज लक्षणरहित हो भी सकता है इसलिए यथा संभव लोग त्रिस्तरीय मास्क का प्रयोग करें या फिर बाहर निकलते वक्त कम से कम गमछा, दुपट्टा इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है.

-लॉकडाउन का उलंघन करनेवालों पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो,जरुरी सामग्रियों के परिवहन के लिए ड्राइवर व सपोर्टिंग स्टाफ को भी प्रशासन पास निर्गत करे.

-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे किराना व ग्रॉसरी दुकानों के लिए समय निर्धारित करते हुए पास तथा उनके आनेजाने के लिए भी पास निर्गत किया जाय.

-सब्जी व फल बाजार में दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी हो,बाजार व हाट के ठेकेदार प्रतिदिन हाट खोलें और रोस्टर के अनुसार दुकान लगवायें. ऐसे केंद्रों पर पुलिस भी मौजूद रहे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बाजार के प्रवेश द्वार पर भी प्रवेश की अधिक्तम संख्या निर्धारित हो.

-विशेष सेवाओं में लगे कर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,प्रशासन इनका भी समय-समय पर काउंसेलिंग करे. लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से आने-जाने पर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करें. मालवाहक वाहनों पर स्टाफ के अलावा अतिरिक्त लोग,मजदूर इत्यादि राज्य में प्रवेश न करे यह सुनिश्चित हो और इसमें दलाल किस्म के लोगों की संलिप्तता पर कार्रवाई कर समिति को सूचित किया जाये.

-कोरोना वारियर्स भी सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें.बैठक में अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे,राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग के सचिव कमल किशोर सोन,झारखंड के अपर पुलिस महानिदेशक आरके मल्लिक और आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मनीष तिवारी मौजूद थे.

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