इंदौर/भोपाल/जबलपुर : मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन के आठ और मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही मध्यप्रदेश में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 29 हो गयी. इनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है.
इंदौर के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती चार और मरीजों में शुक्रवार देर रात कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई. इसके बाद यहां इस संक्रमण के मरीजों की तादाद बढ़कर 19 पहुंच गयी है. पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 29 हो गयी है. इनमें से दो की मौत हो चुकी है.
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के बुलेटिन के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण के नये मरीजों में इंदौर शहर के तीन और पड़ोस के उज्जैन शहर का एक मरीज शामिल है. बुलेटिन के मुताबिक, अब तक इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कुल 19 मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है.
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में कोरोना वायस से संक्रमित 29 लोगों में से 13 लोग इंदौर, आठ जबलपुर, तीन भोपाल, दो व्यक्ति शिवपुरी, दो उज्जैन एवं एक ग्वालियर में पाये गये हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 27 मरीज प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि संक्रमित दो मरीजों की मौत हो चुकी है.
मरने वालों में एक उज्जैन की महिला एवं एक इंदौर का रहने वाला पुरुष था. दोनों 65 साल के थे और इन दोनों की मौत इंदौर के अस्पताल में हुई. उन्होंने कहा कि जो नये आठ मरीज कोरोना वायरस के लिए संक्रमित पाये गये हैं, उनमें से चार इंदौर के रहने वाले हैं, जबकि दो जबलपुर और भोपाल एवं उज्जैन के एक-एक मरीज हैं.
इनकी जांच इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल एम्स में हुई थी. एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भोपाल एम्स में 14 नमूनों की जांच की गयी. इनमें से एक पॉजिटिव आया, बाकी निगेटिव थे. भोपाल एम्स में जो व्यक्ति कोरोना वायरस का संक्रमित पाया गया, वह रेलवे गार्ड (50) है.
स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के लक्षण मिलने के बाद उसे रेलवे के अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था. अधिकारी ने बताया कि इस रेलवे गार्ड ने झांसी तक का सफर किया था. वहीं, जबलपुर में संक्रमित पाये गये दोनों व्यक्ति कुछ दिन पहले संक्रमित पाये गये कारोबारी के संपर्क में आये थे.
इस बीच, भोपाल के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस रोगियों के निवास से एक किलोमीटर की परिधि को ‘कंटेनमेंट एरिया’ घोषित करने का आदेश दिया है. इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों के आसपास अतिरिक्त दो किलोमीटर की परिधि में बफर जोन भी बनाया जायेगा.
आदेश में कहा गया है कि ‘कंटेनमेंट एरिया’ के सभी निवासियों को अपने-अपने घर में क्वारेंटाइन किया जायेगा और वहां यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.