नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण लॉकडाउन से निपटने में मदद के लिए नागरिकों को अब बचत बैंक खातों (Saving Account) के लिए न्यूनतम शेषराशि (Minimum Balance) बनाए न रहने पर शुल्क नहीं देना होगा. यह शुल्क माफ कर दिया गया है. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से नकद निकालने के लिए तीन महीने तक डेबिट कार्डधारकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.
टैक्सपेयर्स को 30 जून तक रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट : करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. इसके साथ ही, उसने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 जुलाई 2020 कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी. इसके साथ ही, देरी से कर भुगतान पर लगने वाली ब्याज की दर को भी 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी वार्षिक कर दिया गया है.
अब 30 जून तक PAN को Aadhaar से करा सकते हैं लिंक : सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है. कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से देश के कई राज्यों में तमाम गतिविधियों को बंद किया गया है. उन्होंने इसी कड़ी में लोगों को और राहत देते हुए कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का समाधान करने के की समयसीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
10 फीसदी नहीं देना होगा ब्याज : उन्होंने कहा कि बढ़ी समयसीमा के भीतर जो भी इस योजना का लाभ उठायेंगे, उन्हें मूल कर राशि पर 10 फीसदी ब्याज नहीं देना होगा. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ उपस्थित थे. इस अवसर पर करदाताओं, छोटे कारोबारियों और अन्य को विभिन्न अनुपालनों के मामले में अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने घोषणा की गयी.
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