रांची : कोरोना वायरस (Coronavirus) का खौफ देखना हो, तो झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर स्थित रामगढ़ जिला में जाइए. यहां वैश्विक महामारी घोषित हो चुके COVID19 के चलते मछली, मीट और चिकन की दुकानें 14 अप्रैल तक बंद कर दी गयी हैं. शॉपिंग मॉल्स को बंद करने के आदेश दिये गये हैं. ब्यूटी पार्लर और सैलून भी इतने दिनों तक रामगढ़ जिला में नहीं खुलेंगे. रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय की गोपनीय शाखा ने 20 मार्च, 2020 को यह आदेश जारी किया.
इस आदेश में कहा गया है कि झारखंड के मुख्य सचिव के आदेश पर रामगढ़ के उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि द झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (COVID19) रेगुलेशन, 2020 के आलोक में जिला में नोवेल कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए ऐसा किया जाये. एसडीओ कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि यह वायरस अत्यधिक तेजी से संक्रमण फैलाता है.
यह भी कहा गया है कि वर्तमान में इसकी कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है. इसलिए सामाजिक दूरी ही इससे बचाव एवं इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है. संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से मुंह एवं नाक से निकलने वाले ‘ड्रॉपलेट्स’ से यह संक्रमण फैलता है.
संक्रमित व्यक्ति के छींकने एवं खांसने से विष्णु सतह पर गिरते हैं और वहां काफी समय तक क्रियाशील रहते हैं. इसलिए लोगों को सार्वजनिक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से रोकने की सलाह इेश में दी गयी है. भीड़ वाले सभी प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी भी आयोजन में 50 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो पायेंगे.
इस आदेश में आगे कहा गया है कि रामगढ़ जिला में कहीं भी स्लॉटर हाउस नहीं है. बिना अनुमति के लोग मांस, मुर्गा, मछली आदि की बिक्री कर रहे हैं. जहां भी इन चीजों की बिक्री होती है, वहां और उसके आसपास काफी गंदगी होती है. कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए साफ-सफाई बेहद जरूरी है. इसलिए रामगढ़ में संचालित सभी मांस, मुर्गा, मछली की दुकानों को तत्काल प्रभाव से 14 अप्रैल, 2020 तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है.
एसडीओ कार्यालय ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचने के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उसका हर हाल में पालन होना चाहिए. यदि इन आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 और आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.