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2012 Delhi Gang Rape Case : दोषी करार दिये गये अक्षय की फांसी के बाद पत्नी पुनीता को मिलेगा तलाक?

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट से खारिज होने के बाद २० मार्च को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं, चारो दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की अर्जी दी है, जिस पर २४ मार्च को सुनवाई होनी है. लोगों की नजर अब दोषियों की फांसी और पुनीता के तलाक मामले पर टिकी हुई है कि क्या फांसी दिये जाने के बाद पुनीता को तलाक मिलेगा?

पटना : पूरे देश को दहलानेवाले निर्भया कांड के चारो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, बिहार के औरंगाबाद के एक स्थानीय अदालत ने निर्भया कांड में चारो दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी की तलाक की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की तिथि तय है. साथ ही अदालत ने अक्षय की पत्नी पुनीता को सशरीर अदालत में उपस्थित होने को कहा है. अक्षय की पत्नी पुनीता ने अदालत से गुहार लगायी है कि वह सामूहिक गैंगरेप के दोषी की विधवा के रूप में शेष जीवन नहीं जीना चाहती, इसलिए उसे तलाक चाहिए. मालूम हो कि मामले के सभी दोषियों को 20 मार्च को फांसी होना लगभग तय है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत ने कोई याचिका लंबित नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किये बिना उसे खारिज कर दिया गया. अदालत ने इस आधार पर दूसरी दया याचिका को खारिज कर दिया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गयी थी. अब यह सुनवाई के योग्य नहीं है. इसके बाद पुनीता देवी कोर्ट के बाहर ही बेहोश हो गयी.

वहीं, निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की याचिका दायर की है. अक्षय से मिलने के लिए दिल्ली जाने के कारण पुनीता देवी बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 मार्च तय की है. सवाल उठता है कि क्या दोषी अक्षय की पत्नी को उसकी फांसी की सजा के बाद तलाक मिलेगा?

जानकारी के मुताबिक, बिहार के औरंगाबाद निवासी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की है. अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है. इसी अधिनियम का हवाला देते हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराये गये अक्षय की पत्नी पुनीता देवी ने अदालत से तलाक की गुहार लगायी है.

पुनीता ने अदालत से कहा है कि वह गैंगरेप और हत्या के दोषी की पत्नी बन कर शेष जीवन विधवा के रूप में जीना नहीं चाहती. इसीलिए उसे तलाक चाहिए. अक्षय उन चार दोषियों में से एक है, जिन्हें निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 20 मार्च को फांसी दी जानी है. अक्षय को फांसी दिये जाने के साथ ही पुनीता अक्षय की विधवा हो जायेगी. लोगों की नजर अब दोषियों की फांसी और पुनीता के तलाक मामले पर टिकी हुई है.

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