नयी दिल्ली : आपके पैन (PAN) को आधार से लिंक कराना अब जरूरी हो गया है और जिन लोगों के पैन दिसंबर, 2017 तक आधार से लिंक नहीं कराए गये हैं, उनके पैन आगामी 31 मार्च तक बेकार हो जाएंगे. इसलिए, अब टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है. आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल क्लिक करके आप आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
स्टेप-1
स्टेप-2
स्टेप-3
स्टेप-4
स्टेप-5
स्टेप-6
स्टेप-7
स्टेप-8
स्टेप-9
स्टेप-10
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.