आरा. बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिये दानापुर मंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. दानापुर मंडल के भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिये12 स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट के दाम में वृद्धि कर दिया गया, जिसे बुधवार से 50 रुपये किया जा रहा है. यह 19 मार्च की रात्रि से लागू होगा. स्टेशनों की सूची में पटना जंक्शन के अलावा दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्रनगर, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बाढ़, आरा, बक्सर, मोकामा, जहानाबाद, बिहारशरीफ एवं राजगीर रेलवे स्टेशनों पर 50 रुपये लिया जायेगा. इसके अलावा अन्य सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट पूर्व की भांति 10 में ही मिलते रहेंगे.
कोरोना से बचने के लिए सफाई पर ध्यान दें
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन मंगलवार को सिविल कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज मुकेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कोर्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ एके पांडेय व डॉ केएन सिन्हा ने कोरोना वायरस से बचाव के उपाय की जानकारी लोगों को दिये. दोनों डॉक्टरों ने कहा कि अनावश्यक घर से नहीं निकलें तथा भीड़ से बचें. लोगों से कहा कि सफाई पर ध्यान दें. साथ ही वायरस नाशक साबुन से अपने हाथ को धोये. अपने घर के आसपास सफाई पर ध्यान दें. अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई देता हो तुरंत पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें.
प्राथमिक उपचार होने पर इसका मरीज ठीक हो सकता है. डॉक्टरों ने लोगों को मांसाहार का सेवन नहीं करने को कहा. शिविर में कई लोग उपस्थित थे. वहीं, दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सब जज मुकेश कुमार ने कोरोना से बचाव को लेकर आरा मंडल कारा का निरीक्षण किया. उन्होंने जेल परिसर में समुचित सफाई रखने व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने का निर्देश कारा अधीक्षक को दिया. साथ ही नये बंदियों व कोर्ट हाजत से आनेवाले बंदियों को जांच करने के बाद जेल के अंदर भेजने का निर्देश दिया. सब जज ने कारा अधीक्षक को हाथ धोने के लिए वायरस नाशक साबुन या लिक्विड जेल में कैदियों व बंदियों को उपलब्ध कराने कई निर्देश दिये.
कोरोना वायरस को लेकर बनाये गये नियम एक वर्ष तक रहेंगे लागू
कोरोना को लेकर केंद्र व बिहार सरकार द्वारा एक्ट बनाकर इसे नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की गयी है. इसे लेकर जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने कहा कि जिले में भी सभी नियम लागू किये गये हैं. कोरोना का नियम एक वर्ष तक लागू रहेंगे. जिले में कोरोना को खतरनाक महामारी घोषित किया जा चुका है. डीएम ने कहा कि जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी. सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की यात्रा की पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होगी. वैसे व्यक्ति किस देश से आ रहे हैं तथा कोरोना वाले जगह से तो नहीं आ रहे हैं. यदि किसी व्यक्ति में कोरोना का संदेह होता है, तो उसे 14 दिनों तक उस व्यक्ति के घर में ही आइसोलेशन के तहत रखना होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्ति की जानकारी जांच करनेवाले अधिकारी को सिविल सर्जन ऑफिस में देनी होगी.