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बिहार में बारिश एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

पटना : कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में रबी 2019-20 मौसम के फरवरी माह में असमय वर्षा/आंधी/ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को हुई क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदित 11 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली में प्रभावित किसानों को कृषि […]

पटना : कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में रबी 2019-20 मौसम के फरवरी माह में असमय वर्षा/आंधी/ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को हुई क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदित 11 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली में प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है.

13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक किसानों को अनुदान

कृषि मंत्री ने कहा कि इन प्रभावित जिलों के किसानों को यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा. किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षा आश्रित यानि असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जायेगा, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जायेगा.

ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा. सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रुपये अनुदान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा. जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट (http://www.krishi.bih.nic.in) पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग इन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें.

ऐसे करें ऑनलाइन पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण कराना आसान है. किसान स्वयं अपने मोबाइल/लैपटॉप अथवा ई-किसान भवन से नि:शुल्क से डीबीटी पंजीकरण एवं अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केंद्र पर से संपर्क कर 10 रुपये शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन करा सकते हैं. इनके अतिरिक्त किसान अन्य किसी कम्प्यूटर सेंटर से भी अपनी सुविधा के अनुसार किसान पंजीकरण एवं कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं.

आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित

प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी. इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च, 2020 तक निर्धारित किया गया है. अभी तक 1,41,853 किसानों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन किया गया है. उन्होंने किसानों से अपील किया कि ऑनलाइन आवेदन कर सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं.

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