nirbhaya case : दिल्ली हाइकोर्ट ने एक मीडिया हाउस की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह गुरुवार तक कानून के अनुसार सभी तथ्यों पर गौर कर फैसला ले कि मीडिया हाउस निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू ले सकता है या नहीं. दरअसल, एक मीडिया हाउस ने बीते 25 फरवरी को तिहाड़ प्रशासन से निर्भया के दोषियों का इंटरव्यू लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे जेल अधिकारियों ने खारिज कर दिया था.
इसके बाद उक्त मीडिया हाउस ने तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा उसके आवेदन को खारिज करने को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए फांसी से पहले निर्भया के चारों दोषियों के साक्षात्कार की अनुमति मांगी है. याचिका में में दावा किया गया है कि निर्भया के दोषियों के साक्षात्कार के पीछे उसका उद्देश्य भविष्य में समाज को एक संदेश देना है.
निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने मंडोली जेल के दो पुलिसकर्मियों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. दोषी पवन ने दोनों पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए दिल्ली के एक कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने पवन की याचिका पर जेल प्रशासन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया है.
गौर हो कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुकी है जिसके अनुसार, 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल संख्या-3 में चारों दोषियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया जाएगा.
आपको बता दें कि इससे पहले चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार और डेथ वारंट जारी हो चुका है, यह चौथा डेथ वारंट है. इस बीच दोषियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर करके फांसी से बचने के लिए पैंतरे चलने शुरू कर दिये हैं.