गिरिडीह : चाइल्ड कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को महिला के अपहरण व दुष्कर्म मामले में किशोर को शनिवार को सजा सुनायी. धारा 376 डी भादवि में दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तथा भादवि की धारा 366 में दस वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना किया है. अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
सूचिका के शिकायत पत्र के आधार पर न्यायालय में मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद इस मामले को राजधनवार थाना स्थानांतरित किया गया था. थाना में कांड संख्या 01/18 के तहत मामला दर्ज हुआ. इस मामले में रियाज अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. रियाज का मामला दूसरे कोर्ट में चल रहा है, जबकि किशोर के मामले की सुनवाई चाइल्ड कोर्ट में की गयी.
50 वर्षीया पीड़िता का कहना था कि रियाज अंसारी ने उसके साथ जबरन उसके पति से तलाक लेने का दबाव बनाया. रियाज बहला-फुसलाकर उसे अपना घर दिखाने के लिए 06.04.2016 को जरीडीह रेंबा ले गया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया. इस मामले में महिला ने किशोर की भी संलिप्तता बतायी थी. महिला के बयान के आधार पर धनवार थाना में 10.06.2016 को मामला दर्ज किया गया. महिला ने कहा कि रियाज ने उसे निकाह करने की बात कही थी और जब निकाह के लिए दबाव बनाया तो उसे मारपीट कर घर से भगा दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में गवाहों के बयान का परीक्षण कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रवींद्र प्रसाद ने बहस की.