डुमरा कोर्ट : रिश्ते को तार-तार कर अपनी हीं पतोहू से शारीरिक संबंध बनाने में विफल रहने पर तेजाब डालकर हत्या करने के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रकाश पासवान ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कन्हौली थाना क्षेत्र के मुरहा डीह गांव निवासी यासीन अंसारी को भादवि की धारा 326(ए) में आजीवन कारावास व 50 हजार का अर्थदंड लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं धारा 307 में सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड, नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, धारा 354 में दो वर्ष कारावास, एक हजार का अर्थदंड तथा नहीं चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में एक वर्ष कारावास, एक हजार रुपया अर्थदंड तथा एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं धारा 341 में एक माह कारावास, एक सौ रुपया अर्थदंड तथा नहीं चुकाने पर पांच दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने 25 फरवरी को दोषी करार दिया था.
मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार ने पक्ष रखा. वहीं सूचिका की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद सिंह ने बहस की.