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अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष की कैद

सकरी थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पूर्व हुए नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायालय पोस्को के न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सजा की विंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी : सकरी थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पूर्व हुए नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायालय पोस्को के न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सजा की विंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस के बाद आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के नरपतिनगर निवासी ओम सिंह को दफा 366(ए) एवं 376 भादवि में दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 376 भादवि में तीन हजार एवं 366 (ए ) में पांच हजार जुर्माना भी लगाया है.

वहीं 4 पोस्को एक्ट में भी 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ साथ पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव एवं सूचक के अधिवक्ता महेश कुमार मंडल ने न्यायालय में बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता सूर्यकांत झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.

क्या है मामला. विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण यादव के अनुसार पीड़िता 25 मई 2017 को रात के दो बजे निकास के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी दौरान आरोपी मुंह में कपड़ा बांध कर जबरदस्ती घर ले जाकर दुष्कर्म किया था. अगले दिन करीब 1 बजे किसी तरह पीड़िता भाग कर अपने घर पहुंची थी. इसके बाद पीड़िता द्धारा अपनी मां को बतायी थी. इस बाबत पीड़िता द्वारा सकरी थाना में प्राथमिकी करायी गई थी.

ढाई वर्ष से आरोपी है जेल में

सूचक के अधिवक्ता महेश कुमार मंडल के अनुसार उक्त मामले के आरोपी घटना के दो महीना के बाद ही 15 जून 2017 से ही न्यायिक हिरासत में है.

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