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कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगायी गिरफ्तारी पर रोक

नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पाटिदार आंदोलन हिंसा मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 6 मार्च तक के लिए पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने पाटीदार आंदोलन हुई हिंसा के मामले में हार्दिक के खिलाफ दर्ज याचिका पर 6 मार्च तक गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.

नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पाटिदार आंदोलन हिंसा मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 6 मार्च तक के लिए पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने पाटीदार आंदोलन हुई हिंसा के मामले में हार्दिक के खिलाफ दर्ज याचिका पर 6 मार्च तक गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.

हार्दिक पटेल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से हार्दिक के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की गुहार लगायी, जिसके बाद मामले की सुनवायी कर रहे जस्टिस यूयू ललित ने गुजरात सरकार को फटकार लगायी. जस्टिस ललित ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 5 सालों तक आपने इस मामले में कुछ नहीं किया.

क्या है मामला – हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 में गुजरात क्राइम ब्रांच ने भड़काऊ टिप्पणी के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया था. हार्दिक पर आरोप था कि उन्होंने अपने समर्थकों को आरक्षण की मांग के लिए आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए कहा था.

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