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साढ़े तीन साल पुराने मामले में SP समेत पांच पुलिस अफसरों के खिलाफ वारंट, डीजीपी को वारंट तामिला कराने का आदेश

गोपालगंज : पुलिसिया उत्पीड़न मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमणि कुमार ने गोपालगंज के पूर्व एसपी रविरंजन कुमार समेत पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है. साथ ही डीजीपी को वारंट का तामिला कराने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. सीजेएम ने इन अधिकारियों पर पहले संज्ञान […]

गोपालगंज : पुलिसिया उत्पीड़न मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमणि कुमार ने गोपालगंज के पूर्व एसपी रविरंजन कुमार समेत पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है. साथ ही डीजीपी को वारंट का तामिला कराने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. सीजेएम ने इन अधिकारियों पर पहले संज्ञान लिया था. उसके बाद पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था. नोटिस के बावजूद कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे के खिलाफ पटना हाइकोर्ट गये थे, जहां से याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है.

क्या है मामला?

मालूम हो कि गोपालगंज में 10 अक्तूबर, 2016 को हुए दुर्गापूजा के दौरान मूर्तियों के विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प के बाद 14-15 अक्तूबर की रात तत्कालीन एसपी रविरंजन कुमार, नगर थानाध्यक्ष संतोष कुमार, मांझा थानाध्यक्ष रामसेवक रावत, महम्मदपुर थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, टाउन थाने के दारोगा नवीन कुमार और 15-20 पुलिसकर्मियों के साथ काली मंदिर रोड सरेया वार्ड चार के निवासी विनय कुमार राय के घर में घुसे. उसके बाद विनय राय की मां उमा देवी, पत्नी मैत्रिय देवी के साथ दुर्व्यहार किया गया. साथ ही गाली-गलौज के साथ मारपीट की गयी और सोने की चेन, अंगूठी आदि छीन ली गयी. विनय कुमार राय और उनके भाई पंकज कुमार राय को गिरफ्तार कर सिधवलिया थाने में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया. जेल से निकलने के बाद विनय ने 16 मई, 2017 को सीजेएम कोर्ट में मामले में मुकदमा दाखिल कर न्याय की अपील की थी.

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