शादी का झांसा दे छात्रासे दुष्कर्म का मामला
गर्भवती होने पर छात्रा ने केरोसिन छिड़क लगा ली थी आग
जमशेदपुर : एमजीएम थाना क्षेत्र के सिमूलडांगा की नाबालिग छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एडीजे 10 अनुज कुमार की अदालत ने आरोपी शिवचरण सिंह को धारा 376 (1) में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी, जबकि धारा 306 में 10 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया.
वहीं, धारा 323 में एक वर्ष की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 31 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था. इस मामले में आरोपी की मां भारती सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने कोर्ट में पैरवी की थी.
गौरतलब है कि 16 सितंबर 2015 को सिमुलडांगा में एक छात्रा ने शरीर पर केरोसिन छिड़क आग लगा ली थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि शिवचरण सिंह से वर्ष 2014 से उसका प्रेम संबंध था, उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी.
तबीयत बिगड़ने पर जब वह स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, तो पता चला कि वह गर्भवती है. इसके बाद उसकी मां और मौसी शिवचरण सिंह के घर गयी, तो उसने शादी से इंकार कर दिया. इस दौरान शिवचरण सिंह और उसकी मां ने मेरी मां और मौसी के साथ गाली-गलौज भी किया. इस घटना से आहत होकर पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया.