पटना : बिहार राज्य महिला आयोग में पीड़िता ने अपने ससुराल वालों और पति के खिलाफ आवेदन दिया है. अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा के पास आयी पीड़िता ने बताया कि परसा निवासी सुबोध के साथ उसका प्रेम विवाह घर वालों की मर्जी से 25 सितंबर को आर्य समाज पद्धति से मीठापुर में हुआ था. शादी के वक्त घरवालों ने एक लाख नकद व पचास हजार के गहने और अन्य सामान दिये. शादी के कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते. इसके बाद ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा. फिर पति मुझे लेकर अलग रहने लगे. ससुराल वालों के भड़काने पर जब वह दो माह की गर्भवती थी, तब उसके बच्चे को गर्भ में ही पीट कर मार दिया गया.
पीड़िता ने बताया कि अभी वह पुन: तीन महीने की गर्भवती है. जब से उन्हें इसका पता चला है, तब से वे मुझसे अलग होने, दहेज की मांग और मारपीट करने लगे हैं. दो दिन पहले पति ने दहेज के लिए मारपीट की और घर छोड़ कर चले गये. पति को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. घरवालों से जब पता करवाया गया, तो पता चला कि ससुराल वाले पति की दूसरी शादी का मन बना रहे हैं. मैं अपना पहला बच्चा खो चुकी हूं. अब इसे नहीं खोना चाहती हूं. अध्यक्ष ने बातों को सुनने के बाद कहा कि पति को आयोग आने के लिए समन भेजा जायेगा.