सुपौल : त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 साल पहले गैंगरेप में सोमवार को एडीजे, तीन रविरंजन मिश्र की अदालत ने आरोपित शंभू सिंह, भूपेंद्र यादव, योगेंद्र नारायण सरदार (पूर्व विधायक) और उमा सरदार को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 31 जनवरी को बहस होगी. हालांकि, इस मामले में एक आरोपित की मौत हो चुकी है. त्रिवेणीगंज थाने में दर्ज केस में सभी आरोपितों पर एक लड़की से गैंगरेप का आरोप है.
कोर्ट ने मामले में पीड़िता ने त्रिवेणीगंज थाने में शंभू सिंह, भूपेंद्र सरदार, योगेंद्र नारायण सरदार, उमा सरदार, रामफल यादव और हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा को नामजद किया था. इसमें से एक आरोपित रामफल यादव की मौत हो चुकी है. हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा फरार चल रहे हैं. जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर, 1994 की रात पीड़िता मां के साथ सोयी हुई थी. इसी बीच पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेंद्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आये और लड़की को अगवा कर ले गये. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया. 19 नवंबर, 1994 को पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.