रांची : रांची विवि में न्यू पेंशन स्कीम अब तक लागू नहीं हो सकी है. एक दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों, अधिकारियों व शिक्षकों पर यह स्कीम लागू होनी है. फिलहाल यह स्कीम वर्ष 2004 के बाद अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से 2008 में नियुक्त शिक्षक व झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्त विवि अधिकारी प्रभावित होंगे. नयी पेंशन स्कीम के तहत अब कर्मी के बेसिक अौर डीए का 10 प्रतिशत कटेगा अौर उतनी ही राशि अब सरकार देगी. विवि में पूर्व सिर्फ बेसिक की ही 10 प्रतिशत राशि काटी जाती थी.
पेंशन स्कीम के तहत कर्मी को सरकार के साथ एक परमानेंट रिटायर्ड एकाउंट नंबर (पीआरएएन) लेना होगा. काटी गयी राशि इसी एकाउंट में जमा होगी. स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मी का जो भी पैसा एकाउंट में जमा होगा, उसकी 60 प्रतिशत राशि तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी. जबकि 40 प्रतिशत राशि रोक कर रखी जायेगी. इस राशि को शेयर/म्यूचअल फंड में इनवेस्ट किया जायेगा. इनवेस्ट से जो आय होगी, वही पेंशन के रूप में कर्मी को उपलब्ध करायी जायेगी.
पेंशन राशि पर पड़ेगा बाजार भाव का असर
बाजार में शेयर के भाव में उतार-चढ़ाव का असर पेंशन भुगतान के समय राशि पर भी पड़ेगा. स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मी के निधन होने पर उनकी विधवा को इसी 40 प्रतिशत राशि से फैमिली पेंशन मिलती रहेगी. विधवा के भी निधन होने पर उनके नॉमिनी को जमा 40 प्रतिशत राशि लौटा दी जायेगी. जानकारी के अनुसार विवि में सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए परिनियम बनाने का कई बार निर्देश दिया.
पूर्व कुलपति डॉ एलएन भगत ने इसके लिए कमेटी भी बनायी, लेकिन मामला लंबित रखा गया. अंतत: राज्य सरकार ने 2019 में स्वयं परिनियम बना कर विवि को इसे लागू करने का निर्देश दिया. इसके बाद विवि सिंडिकेट ने भी इसे स्वीकृत किया, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है.