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शाहीन बाग में प्रदर्शन: सड़क खाली कराने पर हाई कोर्ट ने कहा- जनहित को ध्यान में रखकर कार्रवाई करे पुलिस

नयी दिल्लीः दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए कार्रवाई किया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों की परेशानी देखते हुए,कानून व्यवस्था के तहत पुलिस […]

नयी दिल्लीः दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए कार्रवाई किया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों की परेशानी देखते हुए,कानून व्यवस्था के तहत पुलिस कभी भी रोड खाली करा सकती है.
बता दें कि शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पिछले करीब एक महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं. इस प्रदर्शन को लेकर काफी समय से शाहीन बाग-कालिंदी कुंज सड़क बंद है. आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस सड़क को खुलवाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. अब हाई कोर्ट ने इस मामले को पुलिस के हवाले कर दिया है.
दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें और सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखे. इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार और पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दी हुई है और कुछ नहीं हुआ.
दायर याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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