17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : ट्रेनिंग खत्म होने की तिथि से दें प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान : हाइकोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का लाभ दे. न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा के एकलपीठ ने रंजीत कुमार व अन्य 23 की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने बिहार […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का लाभ दे.
न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा के एकलपीठ ने रंजीत कुमार व अन्य 23 की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि वह इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दे कि वे इन याचिकाकर्ताओं को ट्रेंड पे स्केल का लाभ इनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से दे , न कि उक्त ट्रेनिंग की परीक्षा का रिजल्ट निकलने की तिथि से .
याचिका में कहा गया है कि सभी याचिकाकर्ता अपने सेवाकाल के दो वर्षीय प्रशिक्षण को 2017 में पूरा कर लिया था, लेकिन इनके प्रशिक्षण की परीक्षा 2018 में हुई थी और रिजल्ट 2019 में निकला. कोर्ट से कहा गया कि सरकार की गलती के कारण परीक्षा व रिजल्ट में हुई देरी का खामियाजा शिक्षक न भुगतें और उन्हें ट्रेंड पे स्केल का लाभ प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से देने का निर्देश सरकार को दिया जाये, जिसे कोर्ट ने मान लिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें