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जीएसटी रिटर्न नहीं देने वाले व्यवसायियों के यहां छापा

पटना : वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी रिटर्न नहीं देने वाले राज्यभर के 10 बड़े व्यवसायियों के यहां छापेमारी की. इनके पास से करोड़ों की गड़बड़ी पकड़ी गयी है. फिलहाल इनके पास बरामद तमाम दस्तावेजों के आधार पर जुर्माने की राशि विभागीय स्तर पर तय की जा रही है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पायेगा […]

पटना : वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी रिटर्न नहीं देने वाले राज्यभर के 10 बड़े व्यवसायियों के यहां छापेमारी की. इनके पास से करोड़ों की गड़बड़ी पकड़ी गयी है. फिलहाल इनके पास बरामद तमाम दस्तावेजों के आधार पर जुर्माने की राशि विभागीय स्तर पर तय की जा रही है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पायेगा कि कितनी की राशि वसूली गयी है.
जिन पर छापेमारी हुई है, उनमें ज्यादातर मिठाई, नमकीन और कन्फेक्शनरी के बड़े स्टोर या दुकान हैं. पटना में जिन तीन बड़े व्यवसायियों के यहां छापेमारी हुई, उनमें हरिलाल स्वीट्स के सभी छह सेंटर, फ्रेजर रोड स्थित करीम रेस्टोरेंट समेत एक अन्य हैं.
इसके अलावा मुजफ्फरपुर के चार, सीतामढ़ी, दरभंगा और गया के एक-एक प्रतिष्ठान में रेड हुआ है. पटना में मिठाई, नमकीन और कन्फेक्शनरी के जिन बिक्रेता के यहां रेड होने पर पता चला कि इन्होंने तीन महीनों से रिटर्न ही जमा नहीं किया है. जबकि ग्राहकों से जीएसटी के पैसे वसूल लिये हैं. यह भी देखा गया कि रिटेल इन्वाइस के माध्यम से ग्राहकों से जीएसटी लिया जा रहा था. हरिलाल के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, सहदेव महतो मार्ग, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, बिस्कोमान भवन और कंकड़बाग की शाखाओं में घंटों छानबीन की गयी.
इसने अगस्त 2019 से ही रिटर्न नहीं जमा किया है. जबकि ग्राहकों से एक करोड़ से ज्यादा जीएसटी वसूल कर रखे हुए था. जांच में यह भी पता चला कि इन स्थानों पर करोड़ों रुपये की खरीद को छिपाकर बिक्री को कम करके वास्तविक रजिस्टर पर दिखाया जा रहा था. इस मामले की जांच अलग से विभागीय टीम करेगी.
बकाया कर ब्याज समेत वसूला जायेगा
वाणिज्य कर विभाग की सचिव सह आयुक्त डॉ. प्रतिमा एस वर्मा ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों पर विभाग की पैनी नजर है.
जो व्यवसायी लगातार छह महीने से रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, उनका निबंधन रद्द किया जायेगा. साथ ही बकाया कर ब्याज समेत वसूला जायेगा. छापेमारी वाले प्रतिष्ठानों में अभी जांच जारी है. जनवरी के पहले सप्ताह तक टैक्स जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ अटैचमेंट की कार्रवाई के साथ एफआइआर भी दर्ज की जायेगी.

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