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पायल रोहतगी की जमानत अर्जी अदालत से खारिज, 24 दिसंबर तक रहेंगी न्यायिक हिरासत में

कोटा (राजस्थान) : कोटा की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. बूंदी की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि उन्हें अतिरिक्त मुख्य […]

कोटा (राजस्थान) : कोटा की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

बूंदी की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था. एक दिन पहले उन्हें अहमदाबाद में उनके घर से हिरासत में लेकर बूंदी लाया गया था.

उन्हें रविवार रात को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था. इस बीच रोहतगी के वकील भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने जमानत अर्जी खारिज हो जाने की पुष्टि की लेकिन यह भी कहा कि वह उपरी अदालत जायेंगी.

बिगबॉस की पूर्व प्रतिस्पर्धी ने छह सितंबर और 21 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत सोशल मीडिया साइटों पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिया गांधी और इस परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी.

प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव और बूंदी निवासी चार्मेश शर्मा ने आपत्तिजनक सामग्री की प्रतियों के साथ शिकायत दर्ज करायी थी. उसके बाद अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

कांग्रेस सदस्य ने अभिनेत्री के विरूद्ध आरोप लगाया था कि आपतिजनक सामग्री से देश की छवि को नुकसान पहुंचती है, उससे अश्लीलता, धार्मिक घृणा फैलती है तथा महिला की छवि खराब होती है.

बूंदी पुलिस ने 10 अक्तूबर को रोहतगी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं – 66 और 67 के तहत मामला दर्ज किया था. उन्हें इस महीने के प्रारंभ में नोटिस जारी किया था और इस संबंध में जवाब मांगा गया था.

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