नयी दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया (INX) मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है.चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 107 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. कपिल सिब्बल से कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले माना कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर होते हैं और जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है. कार्ति ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जताई थी कि उनके पिता को आज जमानत मिल जाएगी.बता दें कि अगस्त में पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया गया.
कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई. हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, न्याय में देरी, अन्याय है. यह काफी पहले ही मिलना चाहिए था.
न्यायाधीश आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी. वह 105 दिन तक जेल में रहे. सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में 16 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था.