आरा : 11 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने मृतका के चचेरे भाई अभियुक्त आजाद शेखर को मृत्यु तक उम्रकैद व 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी.
उन्होंने बताया कि छह मई, 2018 को मृतका की बड़ी बहन जीविका की बैठक में गयी थी. चरपोखरी थाना क्षेत्र निवासी उसके चचेरे भाई आजाद शेखर ने शराब के नशे में घर में घुसकर 11 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद कैंची से मारकर उसकी हत्या कर दी थी. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
आरोपित ने स्वीकारोक्ति बयान में अपराध स्वीकार किया था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खून लगी कैंची बरामद की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि की थी. कोर्ट ने आरोप का गठन नौ जनवरी, 2019 को किया था. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने अभियुक्त आजाद शेखर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 के तहत मृत्यु तक सश्रम उम्रकैद, 302 के तहत सश्रम उम्रकैद, 201 के तहत तीन वर्ष व पॉक्सो की धारा चार के तहत सात वर्षों के सश्रम कैद तथा 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.