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हत्या के आरोप में शिक्षक को सजा, 40 हजार जुर्माना भी

मोतिहारी : 16वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णमोहन तिवारी ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित शिक्षक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सहित 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि दरपा थाना […]

मोतिहारी : 16वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णमोहन तिवारी ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित शिक्षक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सहित 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि दरपा थाना के तीनकोनी के सह तत्कालीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष रंजीत मुखिया ने छौड़ादानो गवही के सरकारी शिक्षक संजय कुमार सहित छह पर आरोप लगाया कि सूचक तीनकोनी तलाब सहित दस तालाब की मछली पालन के लिए बंदोबस्त की थी. तीनकोनी का तालाब किशोरी मुखिया को बंदोबस्त थी, जिसपर रक्सौल अनुमंडल मे 144 दंप्रसं का मुकदमा चल रहा था.

घटना 10 सितंबर 18 को सूचक किशोरी मुखिया के साथ रक्सौल केश में पैरवी करने गया था. वहीं पर संजय कुमार, रामचंद्र उर्फ भोला मुखिया, उमेश मुखिया, रुदल मुखिया, धर्मेंद्र मुखिया, दिनेश सहनी भी पैरवी करने गये थे, जहां सभी आरोपितों ने मारने की धमकी दी. कोर्ट से लौटने पर पिपरा मुरली सरेह में सभी आरोपित एक राय से गोली मारी. गोली लगने से सूचक बेहोश हो गये. रहमानिया नर्सिंग होम में होश आया तो पता चला कि किशोरी मुखिया की गोली लगने से मौत हो गयी है.
सूचक के बयान के आधार पर दरपा थाना में प्राथमिक दर्ज की गई. न्यायालय ने एक आरोपित संजय के खिलाफ आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष से एपीपी ईश्वरचंद्र दुबे ने नव गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है. शेष आरोपित के खिलाफ अनुसंधान जारी है. न्यायाधीश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अधार बनाया है, जिसमें मृतक के पेट में गोली पायी गयी थी.

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