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कारोबार के लिए अल्पसंख्यकों को 5 % ब्याज पर मिलेगा ऋण

समस्तीपुर : राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अल्पसंख्यकों को व्यवसाय करने के लिये 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण मुहैया कराया जायेगा़ इस आशय की जानकारी देते हुये जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी अनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना का लाभ मुस्लिम, इसाई, सिख, […]

समस्तीपुर : राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अल्पसंख्यकों को व्यवसाय करने के लिये 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण मुहैया कराया जायेगा़ इस आशय की जानकारी देते हुये जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी अनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना का लाभ मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय को दिया जायेगा.

इसके लिये जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में 31 दिसंबर 2019 तक आवेदन लिया जायेगा़ आवेदकों का चयन राज्य सरकार के द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जायेगा़ चयन समिति के द्वारा अनुशंसित व चयनित सूची प्राप्त होने के उपरांत आवेदकों एवं निगम के बीच एकरारनामा तथा गारंटी बांड निष्पादित होने के बाद ऋण की स्वीकृति दी जायेगी.

इसका लाभ 18 से 50 आयु वर्ष बीच के लाभार्थियों को दिया जायेगा़ आवेदक को उसी जिला का निवासी होना जाहिये जहां योजना एवं व्यवसाय चलाना हो़ आवेदक सरकारी, अर्द्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये़ आवेदक का सभी स्त्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये़ मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों के आवेदकों को उनके धर्म संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित धर्मावलंबी संस्थान से बनवाकर देना होगा.
2 से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे ऋण : लाभार्थियों को दो से पांच लाख रुपये तक ऋण की राशि उपलब्ध करायी जायेगी़ लघु ऋण के लिये अधिकतम दो लाख रुपये दिये जायेंगे़ लघु ऋण ब्यूटी पार्लर, जेनरल स्टोर, स्टेशनरी, चुड़ी लहठी दुकान, क्रॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाइल स्प्रेयर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, स्टीन फ्रैब्रिकेशन वर्कस, टेलरिंग एवं इंब्राडरी की दुकान, टायर ट्यूब रिपेयर की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबती, अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाइडिंग, एपलिक वर्क, जूट बैग निर्माण, मोबाइल, लैपटॉप रिपेयर, ऑटा चक्की, मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा एवं फल सब्जी कारोबार के लिये दिये जायेंगे.
वृहत ऋण के लिये पांच लाख रुपये तक दिये जायेंगे़ वृहत ऋण मोबाइल दुकान, ब्लॉक प्रिटिंग मशीन, चूड़ी लहठी कारखाना, शीप उद्योग, गेट ग्रील निर्माण, राईस व चुड़ा मिल, जेनरेटर, डेस्क टॉप, प्रिंटिंग, कंप्यूटर स्पेयर, एवं दुकान, टेम्पो, मिनी वैन, मालवाहक वैन, स्कार्पियो, सुमो, बोलेरो, रेडिमेड, फर्नीचर शॉप, जूता चप्पल दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलॉजी, कोचिंग इंस्टीच्यूट, बैग कारखाना, बैकरी, फ्लैक्स, एवं डिजीटल प्रिटिंग दुकान, मेडिकल इक्यूपमेंट मैनोफैक्चरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर ट्यूब की दुकान के लिये दिये जायेंगे.

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