13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गिरिडीह : पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उम्र कैद

गिरिडीह : जिला जज प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को पति रघु ठाकुर की हत्या के मामले में पत्नी बेबी देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी किया. […]

गिरिडीह : जिला जज प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने सोमवार को पति रघु ठाकुर की हत्या के मामले में पत्नी बेबी देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. इसके अलावा सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी किया. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
यह मामला 13 मार्च, 2017 का है. बताया जाता है कि झगड़े में पति को ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और साक्ष्य छिपाने के लिए आग लगाकर शव को जलाने का प्रयास भी किया था. डुमरी थाना के कुलगो गांव के रघु ठाकुर की मां सोहवा के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था.बाद में पुिलस जांच में सच सामने आया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें