ढाका : बांग्लादेश की सूक्ष्म ऋण देने वाली कंपनी ग्रामीण कम्युनिकेशंस की ओर से तीन कर्मचारियों को निकाले जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने कंपनी के अध्यक्ष तथा नोबेल विद्वान मुहम्मद युनुस को सात नवंबर तक श्रम अदालत में समर्पण करने के लिए कहा है.
यह आदेश पिछले महीने श्रम अदालत की ओर से यूनुस के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. जब वह विदेश में थे तभी श्रम अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
नोबेल विद्वान के अधिवक्ता रोकानुद्दीन महमूद ने बताया कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के पैनल ने अधिकारियों से कहा है कि सात नवंबर तक युनुस के आत्मसमर्पण करने से पहले न तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और न ही परेशान किया जाए.
तीनों कर्मचारियों ने इस साल जुलाई में केस दर्ज किया था कि जब उन लोगों ने ट्रेड यूनियन के गठन की मांग की तो अवैध तरीके से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया.