पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना में हुए जलजमाव के बाद लोगों को हुई परेशानियों को लेकर दायर कई लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान कहा कि उसे किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही की जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी.
शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस शिवाजी पांडेय और जस्टिस पार्थसार्थी के खंडपीठ ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि वह इस मामले में की गयी कार्रवाइयों का पूरा विवरण अदालत में अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें.कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार और नगर निगम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिली, तो इसकी जांच एक कमेटी बनाकर कार्रवाई की जायेगी. अगर उससे भी नहीं हुआ, तो इस पूरे मामले की जांच एसआइटी से कराने का निर्देश हाइकोर्ट देगा. अगली सुनवाई छह नवंबर को की जायेगी.
सुनवाई के समय कई अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी समस्यों को कोर्ट के समक्ष रखा . कोई अधिवक्ता जलजमाव की समस्या,कोई जल निकासी की समस्या और कोई अधिवक्ता कूड़ा-कचरे के उठाव नहीं होने की समस्या से कोर्ट को अवगत कराया.
अधिवक्ता एसएन पाठक ने कोर्ट को बताया की पटना नगर निगम और राज्य सरकार को पटना हाइकोर्ट ने शहर को जलजमाव से मुक्ति दिलाने और कूड़ा-कचरे के अंबार से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार इसके पहले भी निर्देश दिया जा चुका है. लेकिन, स्थिति जस-की-तस बनी हुई है.
जब भी सुनवाई की जाती है तो नगर निगम और सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि कार्रवाई की जा रही है. दोषियों पर जांच कर कार्रवाई की जायेगी. लेकिन, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कोर्ट ने भी माना कि नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
जनता द्वारा अगर उन्हें फोन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं और न ही जनता की समस्या को दूर करते हैं. शहर में फागिंग मशीन से दवा का छिड़काव भी नही किया जा रहा है, इसका कारण एक यह भी है कि जरूरत के हिसाब से डीजल की आपूर्ति नहीं की जाती है. इस कारण फॉगिंग मशीन हर जगह नहीं जा पा रही है. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जहां मच्छरों और कूड़ों का अब भी अंबार लगा है.
कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में की गयी कार्रवाईओं का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से अदालत को पेश करें. सरकार को कोर्ट ने कहा कि सरकार को खुद संवेदनशील होना चाहिए, न कि संवेदनहीन.
किसी भी लापरवाह अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा
कई इलाकों में अब भी स्थिति जस-की-तस
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट को गुमराह करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा, भले ही वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो. कोर्ट ने सरकार व नगर निगम को कहा कि शहर के कई इलाकों के लोग अब भी जलजमाव से पीड़ित हैं. सरकार भले ही यह कहे कि जलजमाव की समस्या दूर कर दी गयी है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं, जहां अभी स्थिति जस-की-तस बनी हुई है.
आदेश का हर हाल में पालन करना होगा
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब हाइकोर्ट चुपचाप नहीं बैठेगा. अब इस मामले में जो भी आदेश पारित किया जायेगा, उसे हर हाल में राज्य सरकार और नगर निगम को पालन करना होगा. कोर्ट ने स्पस्ट किया कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उन्हें कोर्ट द्वारा बख्शा नहीं जायेगा, चाहे वह किसी भी स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारी क्यों न हो.