।। दुर्जय पासवान ।।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. वहीं धारा 363/34 के तहत चारों आरोपियों को सात साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा. धारा 341/34 के तहत सभी को एक माह साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की.
* हैवानों से ऐसे दी थी घटना को अंजाम घटना
घटना 11 मार्च 2016 की है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 11 मार्च को पीड़िता, बड़ी बहन के घर बड़ा मेहमानी के लिये गयी हुई थी. पीड़िता अपने जीजा के भाई के साथ बात कर रही थी. उसी दौरान कुछ लड़के उसके साथ छेड़खानी करने लगे. इसका विरोध करने पर एक लड़का ने उसे धमकी दिया.
धमकी देने के बाद वह वहां से चला गया. इसके बाद लड़की ने जीजा के भाई से उस लड़के के बारे में पूछने पर बताया कि कुसुम टोली निवासी जेवियर है. रात्रि 11 बजे बड़ा मेहमानी के बाद सभी वहां से लौट रहे थे. तभी जेवियर व उसके तीन साथी टांगी का भय दिखाकर गाड़ी रूकवाया. इसके बाद पीड़िता का अपहरण कर उसे गांव से कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया.
घटना के बाद पीड़िता किसी प्रकार आरोपियों के चंगुल से भाग कर एक घर में छिप गयी. पुलिस को सूचना मिलने पर पीड़िता को बरामद कर उसे घर पहुंचा दिया. अगले दिन पूरे परिवार को घटना की जानकारी देकर जेवियर समेत अन्य तीन पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में पीड़िता ने तीनों आरोपियों का पहचान किया.