बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास […]
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. सजा पाये मुजरिम पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के चोटीटांड़ गांव निवासी राजेश मुंडा (26 वर्ष) है.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 27/19 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 06/19 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी. घटना 16 जनवरी 2019 की है.
कैसे हुई थी घटना : बालिका की माता किसी काम से घर से बाहर गयी थी. इस दौरान बालिका अपने घर में अकेली थी. शाम के समय जब माता घर लौटी, तो बालिका बेहोशी की हालत में कमरा में थी. माता ने बालिका को को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया. दो दिन बाद बालिका को होश आया. बालिका ने बताया : राजेश ने उसे घर में अकेली पाकर डरा-धमका कर दुष्कर्म किया. इस कारण वह बेहोश हो गयी थी.