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रांची : छूट मिलते ही ट्रैफिक रूल तोड़ने लगे लोग, नाबालिग ने हॉकर को मारा धक्का

रांची : सरकार ने वाहनों के कागजात दुरुस्त कराने के लिए लोगों को तीन महीने का समय क्या दिया, लोग एक बार फिर से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे. मिसाल के तौर पर रविवार को राजभवन गेट नंबर-3 के पास जज कॉलोनी के समीप हुए हादसे को ले लीजिए. सुबह 6:30 बजे यहां बाइक […]

रांची : सरकार ने वाहनों के कागजात दुरुस्त कराने के लिए लोगों को तीन महीने का समय क्या दिया, लोग एक बार फिर से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे.
मिसाल के तौर पर रविवार को राजभवन गेट नंबर-3 के पास जज कॉलोनी के समीप हुए हादसे को ले लीजिए. सुबह 6:30 बजे यहां बाइक (जेएच01-बीजे-2842) सवार एक नाबालिग ने साइकिल सवार हॉकर प्रदीप उरांव उर्फ जीतू को धक्का मार दिया. इससे हॉकर का पैर जख्मी हो गया.
हादसे की सूचना मिलते ही गोंदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर बाइक जब्त कर थाना लायी. कांके रोड के डैम साइड निवासी जीतू ने बताया वह अखबार बांटने के लिए साइकिल से जा रहा था.
जज कॉलोनी के पास काफी तेज गति से बाइक सवार अाया और पीछे से जोरदार धक्का मार दिया. इससे वह दूर जा गिरा. रोड में बैरिकेडिंग के लिए लगे बांस से टकरा कर वह बच गया, वरना उसे काफी चोट लगती. मौके पर जुटे लोगों ने नाबालिग की पिटाई भी की. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि नाबालिग ने हॉकर को धक्का मारने से पहले भी तीन-चार लोगों को धक्का मारते हुए आ रहा था.
यह है नियम : नये नियम के तहत नाबालिग के बाइक चलाने पर अभिभावक को 25000 हजार का जुर्माना व तीन साल की जेल हो सकती है. साथ ही 25 साल की उम्र होने तक नाबालिग का लाइसेंस भी नहीं बनेगा. इधर, पुलिस के मुताबिक घायल हॉकर ने लिखित आवेदन दिया है कि उसे साइकिल की मरम्मत और इलाज का खर्च दिला दिया जाये.

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