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अब 10 दिनों में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन सात दिनों में

पटना : राज्य में अब सिर्फ 10 दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस बन जायेगा. राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 में शामिल परिवहन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न सेवाओं की समय सीमा घटाने का निर्णय लिया गया.साथ ही इसमें कुछ नयी सेवाओं को शामिल करने का […]

पटना : राज्य में अब सिर्फ 10 दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस बन जायेगा. राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 में शामिल परिवहन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न सेवाओं की समय सीमा घटाने का निर्णय लिया गया.साथ ही इसमें कुछ नयी सेवाओं को शामिल करने का भी फैसला लिया गया.
अब इसमें शामिल सेवाओं की संख्या 58 हो गयी है. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस का निर्माण अब 10 कार्य दिवसों में किया जायेगा. पहले इसकी समय सीमा 30 दिनों की निर्धारित की गयी थी. इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलने के लिए 15 दिनों की समय सीमा को कम कर सात कार्य दिवस कर दिया गया है.
निजी वाहनों के निबंधन के लिए 30 दिनों की समय सीमा को कम कर हुए सात दिन कर दिया गया है. व्यावसायिक वाहनों के निबंधन की समय सीमा भी 30 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दी गयी है. वाहनों के निबंधन के रद्दीकरण की समय सीमा को भी 45 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. कैबिनेट ने ट्रेड सर्टिफिकेट की समय सीमा को 15 दिनों से कम कर 10 दिन कर दिया गया है.
इसके अलावा नयी सेवा में प्रदूषण केंद्रों की स्थापना की जांच का काम 30 कार्य दिवसों में और नये प्रदूषण केंद्रों की जांच 10 दिनों में की जायेगी. इसी तरह कमर्शियल वाहनों का परमिट डीटीओ स्तर पर 10 दिनों में, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिनों में और राज्य स्तर पर 60 दिनों में स्वीकृत कर दिया जायेगा. पहले डीटीओ इस चेन में शामिल ही नहीं थे.
नगर िनकायों में 30 दिनों के अंदर होगा नक्शा पास
कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के नक्शा पास करने की सेवा को भी लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल कर दिया है. अब नगर निकायों में नक्शा पास कराने की समय सीमा 30 दिन कर दी गयी है. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी नक्शा की स्वीकृति 30 दिन, नगर पर्षद क्षेत्रों में 30 दिन और नगर निगम क्षेत्रों में भी नक्शा पास करने की समय सीमा 30 दिन तय कर दी गयी है.
तीन विभागों में होंगी 1879 नियुक्तियां
पटना : राज्य में विभिन्न विभागों में 1879 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पदों के सृजन सहित 15 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. समाज कल्याण विभाग में जिला और अनुमंडल स्तर पर कुल 1465 तकनीकी पदों पर स्थायी नियुक्ति की जायेगी. इसके अलावा पंचायती राज विभाग में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 303 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गयी है.
स्वास्थ्य विभाग में 36 जिला अस्पतालों में 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. साथ ही पीएमसीएच के किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में ग्रेड-ए नर्स के 39 पदों की मंजूरी मिली. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग में सेंटर मैनेजर के 63 पद, उच्च लिपिक के 63 पद, केस मैनेजर के 101 पद, ,सीनियर फिजियोथेरापिस्ट के 101 पद, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट के 101 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 139 पद, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के 101 पद, ऑडियोलॉजिस्ट सह स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के 101 पद, परामर्शी-क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 101 पद, टेक्निशियन (ऑफ्थैलमोलॉजिस्ट) के 139 पद, टेक्निशियन (स्पीच एंड हियरिंग) के 139 पद, टेक्निशियन (प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक) के 101 पद, पारामेडिक (केंद्र एवं वैन) के 38 पद, केयरगिवर 101 पद, कुक सह हेल्पर के 38 पद, ड्राइवर (मोबाइल थेरेपी वैन) के 38 पदों के स्वीकृति दी गयी है. इसकी नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग करेगा.
इसी प्रकार पंचायती राज विभाग में पंचायत राज पदाधिकारी के 188 पद, व्याख्याता, मुखिया-सरपंच प्रशिक्षण संस्थान व जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के 58 पद, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद के 38 पद, प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया-सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में 36 जिला अस्पतालों में स्पीच पैथोलॉजिस्ट सह ऑडियोलॉजिस्ट और ऑडियोग्राफर के एक-एक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
पदसृजन को मंजूरी
विभाग पद
समाज कल्याण विभाग 1465
पंचायती राज विभाग 303
स्वास्थ्य विभाग 111

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