कोलकाता : देश के विभिन्न राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल कानून एक सितंबर से लागू हो जायेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे यहां लागू करने से इनकार कर दिया है. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फिलहाल यह कानून बंगाल में लागू नहीं किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा पुराने कानून का संशोधन कर नया कानून बनाया जा रहा था, उसी समय हमारी सरकार ने इसका विरोध किया था. नये कानून में जुर्माने की राशि पहले की तुलना में पांच से 10 गुना तक बढ़ायी गयी है. इसे लेकर राज्य के परिवहन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के सामने आपत्ति जतायी गयी थी. लेकिन इस पर विचार किये बिना नया कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया. नये कानून को लागू करने में काफी अड़चनें हैं. इस कारण फिलहाल राज्य सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से इसे बंगाल में लागू नहीं करने का फैसला किया गया है. इस कानून को कब लागू किया जायेगा, इस पर बाद में परिवहन विभाग निर्णय लेगा.