भागलपुर : शिक्षकों से मतदाता सूची के निर्माण, पुनरीक्षण का कार्य अब गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों व छुट्टी के दिनों में ही लिये जायेंगे. इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े, इसका ध्यान रखना है.
दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिक्षक दसवर्षीय जनगणना, आपदा सहायता और विधान मंडल, संसद व स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़ कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेंगे.
किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध : प्रधान सचिव ने कहा है कि निर्देश के बावजूद शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है. इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. विभाग की अनुमति मिलने से पहले किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति प्रतिबंधित रहेगी.