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पटना : सर्टिफिकेट देने वाला संस्थान बन कर रह गया बिहार बोर्ड : हाइकोर्ट

पटना : गोपालगंज के एक इंटर स्कूल के कला एवं विज्ञान के अतिरिक्त छात्रों के पंजीयन कराने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आनाकानी किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने समिति की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केवल सर्टिफिकेट देने […]

पटना : गोपालगंज के एक इंटर स्कूल के कला एवं विज्ञान के अतिरिक्त छात्रों के पंजीयन कराने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आनाकानी किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है.
कोर्ट ने समिति की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केवल सर्टिफिकेट देने वाली संस्था रह गयी है. कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीभा कुमारी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए उक्त आदेश दिया. याचिकाकर्ता गोपालगंज के एक इंटर कॉलेज की प्राचार्या हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा समिति की अधिसूचना के तहत ही अतिरिक्त दाखिला पाये छात्रों को इंटर सत्र 2018-20 हेतु पंजीयन कराने की छूट 28 मई 2018 तक मिली हुई थी. कॉलेज की तरफ से कला एवं विज्ञान में दाखिला पाये अतिरिक्त छात्रों की सूची के साथ आवश्यक फीस की राशि को बोर्ड में अंतिम तारीख 28 मई, 2018 तक जमा कर दिया गया. लेकिन कुछ छात्रों का पंजीयन देर से विलंब शुल्क के साथ जमा हुआ.
परीक्षा समिति ने नियमों का हवाला देते हुए इंटर परीक्षा में शामिल करने के लिए अतिरिक्त छात्रों का पंजीयन करने में आनाकानी किया. हाइकोर्ट ने परीक्षा बोर्ड की इसी कार्यशैली पर उक्त टिप्पणी की. कोर्ट ने प्रधान सचिव से इस बाबत भी जवाब मांगा है कि राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.

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