जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने सोमवार को गोजमुमो नेता एवं पूर्व जीटीए चेयरमैन विमल गुरुंग और गोजमुमो के महासचिव रोशन गिरि की अंतरिम जमानत की अर्जी फिलहाल नामंजूर कर दी. न्यायाधीश जयमाल्य बागची और मनोजीत मंडल की डिवीजन बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई. उल्लेखनीय है कि इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कुल 120 मामले दर्ज किये हैं.
बेंच ने सुनवाई के शुरू में सरकारी वकीलों के सुनवाई को स्थगित करने के आवेदन को नामंजूर कर दिया. साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की. उसी रिपोर्ट के आधार पर मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की जायेगी. विमल गुरुंग के वकील वाई दस्तूर ने बेंच से आगे की सुनवाई शुरू नहीं होने तक दोनों को गिरफ्तार नहीं करने के लिए अर्जी दी, जिसे बेंच ने खारिज कर दिया. वहीं, एक अन्य अभियुक्त शंकर अधिकारी को सात रोज तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश बेंच ने दिया.
सरकारी पक्ष के वकीलों अदिति शंकर चक्रवर्ती और सैकत चटर्जी ने कहा कि चूंकि अभियुक्तों की कुछ संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और कुछ की कुर्की की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. बेंच ने इस तर्क को मंजूर कर लिया. हालांकि उन्होंने आगामी गुरुवार तक सभी मामलों की स्टेटस रिपोर्ट देने के अलावा अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही. गुरुवार को बेंच ने राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त को भी अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.