रांची : सोशल साइट फेसबुक पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार ऋचा भारती को रांची सिविल कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी है. जेल से बाहर आने के बाद ऋचा के परिवार वालों की खुशी देखते ही बनी. ऋचा ने मंदिर में जाकर पूजा भी की लेकिन शर्त पर आपत्ति जतायी.
सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रतियां बांटने के शर्त पर ऋचा भारती को जमानत की सुविधा प्रदान की है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को कुरान की एक प्रतिलिपि पिठोरिया अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा को देनी होगी. 15 दिनों के अंदर कुरान की चार प्रतिलिपि रांची के विभिन्न पुस्तकालयों में जमा करने की शर्त रखी है.
जमानत की शर्तों के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगी अपील
इस फैसले के खिलाफ ऋचा के परिवार वाले ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे. जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और लोगों के बीच प्रसाद भी बांटे. ऋचा भारती ने अदालत के फैसले पर कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है लेकिन यह फैसला थोड़ा अटपटा है. उन्होंने कहा कि फेसबुक पर उन्होंने कुछ गलत पोस्ट नहीं किया है.
ऋचा ने कहा कि गीता और कुरान एक हैं लेकिन जिस तरह की शर्त रखी गयी है यह थोड़ा गलत लगा. ऋचा भारती के इस फैसले पर उसके परिवारवालों ने कहा कि वे अपनी बेटी के साथ हैं. गीता- कुरान एक हैं और उनका किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने का इरादा नहीं है. ऋचा के पिता प्रकाश पटेल ने कहा कि अभी हमारे संगठन के लोगों से बात हो रही है जिस तरह से निर्णय होगा इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जायेगा.
बता दें कि शुक्रवार को देर शाम फेसबुक पेज में धर्म विशेष पर किये गये टिप्पणियां लाइक करने को लेकर पिठोरिया थाना द्वारा एक लड़की ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद पिठोरिया के ग्रामीण आक्रोशित होकर पिठोरिया थाना का घेराव करने पहुंचे थे.