पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं व 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इन्कार कर दिया. इस साथ ही 12 जुलाई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया. जस्टिस मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने आशू अंशुल व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी कर पांच जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बीपीएससी : 63वीं व 64वीं मेंस का रास्ता साफ
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं व 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इन्कार कर दिया. इस साथ ही 12 जुलाई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा का […]
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