दुर्जय पासवान, गुमला
झारखंड राज्य में गैस सेफ्टी डिवाईस बिक्री का प्राधिकरण अनुज्ञप्ति देने के नाम पर गुमला शहर के गोकुल नगर निवासी मारवाड़ी साहू की पत्नी सुनीता देवी से 26 लाख 74 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है. सुनीता देवी ने धोखाधड़ी करने का आरोप साहेबगंज जिला के राधानगर निवासी प्रवीण कुमार व दुर्गापुर के शेख नसरूल इस्लाम पर लगायी है.
इस संबंध में सुनीता ने गुमला एसपी अंजनी कुमार झा को ज्ञापन सौंपकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. सुनीता ने कहा है कि आरोपी प्रवीण कुमार उसके पूर्व परिचित हैं. 14 अगस्त 2018 को प्रवीण व उसका साथ शेख नसरूल इस्लमा गुमला में सुनीता के घर पहुंचा.
प्रवीण ने सुनीता के पति मारवाड़ी को बताया कि रोशनी इंटरप्राइजेज गैस एवं पेट्रोलियम विभाग भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एक संस्था है. जिसके माध्यम से घरेलु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा गैस सेफ्टी डिवाईस हरेक गैस कनेक्शन के साथ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उक्त गैस सेफ्टी डिवाईस को बिक्री करना है. जिसमें रोशनी इंटरप्राइजेज के माध्यम से हरेक राज्य का एजेंसी राज्य स्तरीय स्तर पर देते हुए प्राधिकृत करना है. जिसे अनुज्ञप्ति मिलेगी. उसे रोशनी इंटरप्राइजेज द्वारा गैस सेफ्टी बेचने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा. जिसकी कीमत प्रति गैस सेफ्टी डिवाईस 1300 रुपये है.
जिसमें प्रति डिवाईस 25 रुपये राज्य स्तरीय एजेंसी व 15 रुपये उसके अधीनस्त जिला एजेंसी को रोशनी इंटरप्राइजेज द्वारा दिया जायेगा. प्रत्येक जिला में कम से कम एक लाख गैस सेफ्टी डिवाईस की बिक्री होगी. सुनीता ने कहा कि प्रवीण व शेख के बहकावे में आकर उसने कई किस्तों में पैसे दिये. लेकिन अब तक उसे एजेंसी नहीं मिली है और वे लोग 26 लाख 74 हजार रुपये धोखाधड़ी कर ले चुके हैं.
सुनीता ने गुमला पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि वकील के माध्यम से कई बार नोटिस भेजने के बाद भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया. घर जाकर पैसा मांगने पर देने का वादा करते हैं और पैसा वापस नहीं लौटाते हैं.